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सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक जनहित में ईडी निदेशक का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया

Teja
27 July 2023 5:57 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक जनहित में ईडी निदेशक का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया
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सुप्रीम : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है. कोर्ट ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में वह इस तरह के आवेदन को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों और व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए वह इसकी इजाजत दे रही है. कोर्ट ने साफ कर दिया कि इसके बाद कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा. यानी 15 सितंबर की रात से संजय मिश्रा ईडी निदेशक नहीं रहेंगे. कोर्ट के 11 जनवरी के आदेश के मुताबिक संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक पद पर रहना था. गुरुवार को जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने केंद्र सरकार की अर्जी पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिए. आवेदन में केंद्र ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की चल रही समीक्षा का हवाला देते हुए संजय मिश्रा को 15 अक्टूबर तक पद पर बनाए रखने की अनुमति मांगी थी.कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है. कोर्ट ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में वह इस तरह के आवेदन को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों और व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए वह इसकी इजाजत दे रही है. कोर्ट ने साफ कर दिया कि इसके बाद कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा. यानी 15 सितंबर की रात से संजय मिश्रा ईडी निदेशक नहीं रहेंगे. कोर्ट के 11 जनवरी के आदेश के मुताबिक संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक पद पर रहना था. गुरुवार को जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने केंद्र सरकार की अर्जी पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिए. आवेदन में केंद्र ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की चल रही समीक्षा का हवाला देते हुए संजय मिश्रा को 15 अक्टूबर तक पद पर बनाए रखने की अनुमति मांगी थी.कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है. कोर्ट ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में वह इस तरह के आवेदन को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों और व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए वह इसकी इजाजत दे रही है. कोर्ट ने साफ कर दिया कि इसके बाद कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा. यानी 15 सितंबर की रात से संजय मिश्रा ईडी निदेशक नहीं रहेंगे. कोर्ट के 11 जनवरी के आदेश के मुताबिक संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक पद पर रहना था. गुरुवार को जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने केंद्र सरकार की अर्जी पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिए. आवेदन में केंद्र ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की चल रही समीक्षा का हवाला देते हुए संजय मिश्रा को 15 अक्टूबर तक पद पर बनाए रखने की अनुमति मांगी थी.

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