मनीष सिसौदिया: शराब नीति मामले (एक्साइज पॉलिसी केस) में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम आप नेता मनीष सिसौदिया को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई द्वारा जांच की जा रही दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मामलों में उनकी ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी है। मालूम हो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इन मामलों में सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसे चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने अपनी पत्नी की बीमारी के कारण अंतरिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. सिसौदिया की ओर से बोलते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से अनुरोध किया कि सिसौदिया को जमानत दे दी जाए क्योंकि उनकी पत्नी बीमारी से पीड़ित हैं और वह जाकर उनकी देखभाल कर सकते हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने सिसौदिया की पत्नी के मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की। उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है.. इसलिए इन मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर सामान्य जमानत याचिकाओं के साथ ही विचार किया जाएगा. इस हद तक, जांच 4 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई।नेता मनीष सिसौदिया को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई द्वारा जांच की जा रही दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मामलों में उनकी ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी है। मालूम हो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इन मामलों में सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसे चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने अपनी पत्नी की बीमारी के कारण अंतरिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. सिसौदिया की ओर से बोलते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से अनुरोध किया कि सिसौदिया को जमानत दे दी जाए क्योंकि उनकी पत्नी बीमारी से पीड़ित हैं और वह जाकर उनकी देखभाल कर सकते हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने सिसौदिया की पत्नी के मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की। उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है.. इसलिए इन मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर सामान्य जमानत याचिकाओं के साथ ही विचार किया जाएगा. इस हद तक, जांच 4 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई।