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टोंक। टोंक उनियारा विवाहिता ने अपने पति पर नौकरी के नाम पर तलाक लेने, दुष्कर्म करने व देवर के खिलाफ अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है. थाना प्रभारी भोपाल सिंह ने बताया कि विवाहिता द्वारा दी गयी तहरीर में उसने 15 मई 2005 व 2008 में पिपलू अनुमंडल के एक युवक से शादी की थी. जिसके बाद उसे एक पुत्र भी हुआ. उस समय पति प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था और पीड़िता पढ़ाई कर रही थी। पति की उम्र अधिक होने लगी तो उसने पीड़िता से नौकरी की तैयारी के लिए तलाक लेने को कहा, ताकि तलाक कोटे से नौकरी मिल जाए। दोनों ने घरवालों को बिना बताए फैमिली कोर्ट टोंक में 30 जुलाई 2018 को कानूनी तलाक ले लिया. लेकिन दोनों साथ रहने लगे। दिसंबर 2019 में पीड़िता के पति को नागौर में शारीरिक शिक्षक की नौकरी मिल गई। विवाहिता को नौकरी नहीं मिली। दोनों नागौर में रहने लगे। इसके बाद दोनों जून 2020 में पीड़िता पर तलाक रद्द करने का दबाव बनाकर टोंक आ गए।
अर्जुनलाल ने अदालत में 100 रुपये के स्टाम्प पर शादी के अनुबंध को निष्पादित किया और इसे नोटरी द्वारा प्रमाणित किया और अदालत में यह कहते हुए पुनर्विवाह किया कि तलाक शून्य और शून्य था। फिर जब पति का तबादला भीलवाड़ा हो गया तो दोनों वहीं रहने लगीं। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान उसके देवर का भीलवाड़ा आना-जाना लगा रहता था। वह उसके साथ छेड़खानी करता था। यह बात उसके पति को बताई तो उसने पीड़िता के साथ ही मारपीट की। इसी दौरान पति ने बताया कि वनस्थली निवासी एक टीचर को पसंद करती है और उससे शादी करेगी। जिसके बाद पीड़िता को मारपीट कर घर से निकाल दिया।
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