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सवाईमाधोपुर। पिछले दो साल से बाजार में रेलवे टिकटों की कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे हैं. इसे गंभीरता से लेते हुए आरपीएफ थाना पुलिस अब पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। हालांकि पुलिस ने पिछले दो साल में अब तक इन मामलों में चार लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन आरपीएफ ने आईआरसीटीसी की मदद से रेलवे पोर्टल पर संदिग्ध लॉगिन आईडी बनाने वालों और टिकटों की कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. गौरतलब है कि कुछ लोग दूसरे यात्रियों के नाम पर आईडी और पासवर्ड बनाकर उन्हें अधिक कीमत में ट्रेन टिकट बेचते हैं। ऐसे में आईआरसीटीसी ने रेल पोर्टल पर कई संदिग्ध आईडी पकड़ी हैं।
जिला मुख्यालय पर वर्ष 2022 में तीन और 2023 में एक मामला पकड़ा जा चुका है। इनमें ई-मित्र ऑपरेटर रेलवे पोर्टल पर अपनी लॉग इन आईडी और पासवर्ड के साथ अन्य यात्रियों को अधिक कीमत पर रेलवे टिकट जारी करते हैं। जब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन को यह लॉगिन आईडी संदिग्ध लगी तो उसने संबंधित आरपीएफ थाना प्रभारियों को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया. वर्ष 2022 व 2023 में आरपीएफ थाना पुलिस ने अब तक जिला मुख्यालय से चार लोगों को गिरफ्तार कर कोटा रेलवे कोर्ट में पेश किया जहां से जेसी द्वारा आदेश दिया गया. आईआरसीटीसी से निर्देश मिलते ही संबंधित ई-मित्र संचालक को फर्जी ग्राहक भेजकर इन मामलों का पता लगाया गया। पिछले दो साल से आ रहे इन मामलों पर रेलवे पुलिस ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। आईआरसीटीसी रेलवे पोर्टल पर संदिग्ध आईडी पर विशेष नजर रख रहा है। मामला पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश सभी रेलवे स्टेशनों को दिए गए हैं।
वर्ष 2022 में आरपीएफ थाना पुलिस ने 207 लोगों को चेन पुलिंग करते पकड़ा था। इनसे एक लाख 70 हजार 770 रुपये जुर्माना वसूला गया, जबकि वर्ष 2023 में मार्च माह तक 11 लोगों को पकड़कर 4 हजार 470 रुपये जुर्माना वसूला गया. इसी तरह रेल लाइन क्रासिंग के मामले में 2022 में 427 लोगों को पकड़कर एक लाख 25 हजार 115 रुपये और इस वर्ष मार्च तक 28 लोगों को पकड़कर 8 हजार 700 रुपये जुर्माना वसूल किया गया. विकलांग कोच में यात्रा करने पर 27 प्रकरणों में 12 हजार 520 रुपये की वसूली की गयी. वहीं, 2022 में 363 और वर्ष 2023 में अब तक 20 मामलों में कार्रवाई कर 82 हजार 120 रुपये जुर्माना वसूल किया गया. आरपीएफ के मुताबिक यात्रियों को रेलवे के नियमों का पालन करने की हिदायत दी जाती है। इसके लिए उद्घोषक मशीन से रेल लाइन पार नहीं करने, पैदल यात्रा नहीं करने सहित कई मामलों में सावधानी बरती जाती है, इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधितों को रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष शिविर में पेश किया गया. आरपीएफ स्टेशन और जुर्माना। जाता है।
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