राजस्थान
तस्करी करते पकड़े गए दो लोग दोषी साबित, 14 साल कैद की सजा
Shantanu Roy
26 Aug 2023 12:22 PM GMT
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हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ स्थानीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेंद्र चौधरी ने पोस्त तस्करी मामले में दोष सिद्ध होने पर दोषियों को सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार कार में अवैध पोस्त का परिवहन करते पकड़े गए दो आरोपियों लखविंदर सिंह उर्फ लखा पुत्र रेशम सिंह व सतपाल सिंह उर्फ सत्ता पुत्र दर्शन सिंह निवासी फतेहपुर मनियावाला जिला मुक्तसर पंजाब को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को दो लाख रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। जुर्माना जमा नहीं कराने की सूरत में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है। मामले में पकड़े गए तीसरे आरोपी इकबाल सिंह उर्फ बिल्ला निवासी अरनीवाला वजीरा थाना लंबी जिला मुक्तसर की विचारण के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई पूर्व में ही बंद कर दी गई थी।
प्रकरण के अनुसार पल्लू पुलिस के तत्कालीन थाना प्रभारी प्रशिक्षु एसआई जगदीश प्रसाद ने 29 फरवरी 2016 को नाकाबंदी के दौरान अर्जुनसर तिराहा के पास सरदारशहर की तरफ से आने वाली कार को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर कार चालक नाकाबंदी तोड़कर फरार हो गए जिन्हें पीछा करते हुए शेखचूलियां से गुलाबगढ़ जाने वाले कच्चे रास्ते में कार के फंस जाने के चलते पकड़ा। कार की तलाशी ली तो 3 प्लास्टिक थैलों में भरा हुआ 54 किलो 600 ग्राम पोस्त बरामद हुआ। इसके परिवहन अथवा रखने बाबत आरोपियों के पास कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र या परमिट नहीं था। तब पुलिस ने तीनो आरोपी लखविंदर सिंह उर्फ लखा, सतपाल सिंह उर्फ सत्ता व इकबाल सिंह उर्फ बिल्ला को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में आरोपियों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में 12 गवाहों को परीक्षित करवाया गया। 32 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे राजेंद्र चौधरी ने बचाव पक्ष की दलीलों को अस्वीकार करते हुए आरोपियों को दोषसिद्ध करार दिया। सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष की दलीलों को अस्वीकार कर निर्णय में टिप्पणी करते हुए लिखा कि वर्तमान में जिले एवं आसपास के क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। इससे युवा वर्ग का भविष्य गर्त में जा रहा है। आरोपियों से बरामद पोस्त की मात्रा वाणिज्यिक से अधिक है जो गंभीर है। एडीजे राजेन्द्र चौधरी ने आरोपी लखविंदर सिंह उर्फ लखा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 में 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दो लाख रुपए जुर्माना तथा धारा 8 / 25 में दस वर्ष के कारावास व एक लाख रुपए जुमाने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा नहीं करने पर नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। वहीं आरोपी सतपाल सिंह उर्फ सत्ता को धारा 8/15 में 14 वर्ष के कठोर कारावास व दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा नहीं करवाने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार की तरफ से मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक महेंद्र जैन ने की।
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Shantanu Roy
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