भरतपुर। भरतपुर विशेष न्यायालय ने अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर किशोरी से दुष्कर्म करने के तीन दोषियों को 20 साल जेल की सजा दी है। साथ ही तीनों पर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपितों ने पांच साल हलैना थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया था। पोक्सो कोर्ट संख्या दो के जज अखिलेश कुमार ने नदबई के हंतरा निवासी जयसिंह उर्फ बंटी नाई, ललिता मुर्डिया निवासी मुनेश जाट और हतीजर निवासी अशोक उर्फ भोला को दुष्कर्म का दोषी पाया है।
तीनों को 20-20 साल का कठोरा कारावास और 40-40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार के अनुसार दोषियों ने एक किशोरी का अश्लील वीडियो बना लिया। जिससे वह किशोरी को लंबे समय से ब्लैकमेल कर उसका यौन शोषण कर रहे थे। एक रात किशोरी घर से गायब हो गई। काफी तालाश करने के बाद वह परिजनों को मिली। किशोरी ने पिता को ब्लैकमेलिंग के बारे में बताया। साथ ही यह भी बताया कि एक दोषी उसे ब्लैकमेल कर बाइक से घर से ले गया। जयसिंह की दुकान पर उससे तीनों ने दुष्कर्म किया। अगले दिन अपराधियों ने किशोरी का अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। पूरे घटनाक्रम को लेकर पिता ने हलैना थाने में एक अप्रेल 2018 को एफआईआर दर्ज कराई। जिसमें जांच के बाद पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। ट्रायल में दो के खिलाफ अपराध प्रमाणित नहीं होने पर उन्हें बरी कर दिया गया।