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कमिश्नरेट पुलिस ने मंगलवार से जिला पूर्व एवं पश्चिम में धारा 144 को लागू किया है। आगामी दिनों में आने वाले पर्वों को देखते हुए इसके लगाया गया है। किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर घूमने की मनाही होने के साथ सोशल मीडिया पर भी धार्मिक भडक़ाऊ पोस्ट डालने पर भी रोक लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जुलूस, सभा एवं प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकता है। इसके लिए अधिकृत व्यक्ति को सूचित किया जाना व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। पुलिस उपायुक्त कानून एवं यातायात मुख्यालय विनीत कुमार बंसल ने बताया कि मंगलवार से कमिश्ररेट के जिला पूर्व एवं पश्चिम में धारा 144 को लागू किया गया है।
त्योहारों को लेकर लिया गया फैसला
आगामी दिनों में मुहर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, अन्नत चतुर्थदशी , रामदेव जयंती, नवरात्रा, दुर्गाष्टमी दशहरा आदि पर्वों को देखते हुए यह निषेधाज्ञा लगाई गई है। उन्होंने बताया कि यह निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति को सार्वजनिक तौर पर अस्त्र शस्त्र, रासायिक पदार्थ विस्फोटक लेकर नहीं घूम सकता है। इसके अलावा किसी प्रकार धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को भडक़ाने जैसे भाषणबाजी नहीं कर सकता है. सोशल मीडिया पर भी धार्मिक एवं सामाजिक भावना को आहत करें ऐसे पोस्ट डालने की सख्त मनाही की गई है।
आयोजनों से पहले लेनी होगी अनुमति
हालांकि शोक सभा, शव यात्रा, विवाह, बारात आदि आयोजनों को इससे मुक्त रखा गया है। डीसीपी बंसल ने बताया कि ध्वनि प्रसारण यंत्रों पर भी नजर रहेगी। ऐसे में डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इधर जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में चुनाव को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जिसके तहत तो 26 अगस्त को चुनाव होंगे 27 को मतगणना होगी। ऐसे में छात्रों को लिंगदोह कमेटी नियमों की पालना अक्षरशः करनी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर आदि चस्पा करने पर भी रोक लगाई गई है।
Source: aapkarajasthan.com
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