राजस्थान
जयपुर में हाईकोर्ट ने दी थी पत्नी के साथ 15 दिन रहने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
Bhumika Sahu
19 Nov 2022 3:37 PM GMT
x
सुप्रीम कोर्ट ने रेपिस्ट को अपने ही बच्चे को जन्म देने के लिए दी गई पैरोल पर रोक लगा दी है।
जयपुर, सुप्रीम कोर्ट ने रेपिस्ट को अपने ही बच्चे को जन्म देने के लिए दी गई पैरोल पर रोक लगा दी है। राजस्थान हाई कोर्ट ने 14 अक्टूबर को दिए अपने एक फैसले में गैंगरेप के दोषी को 15 दिन तक पत्नी के साथ रहने की इजाजत दी थी.उस समय यह फैसला काफी चर्चित रहा था। बलात्कारी को पैरोल पर छोड़ने के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने स्टे ऑर्डर दिया था. सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिंघवी पेश हुए। अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि सरकार की ओर से 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी.याचिका पर पहली सुनवाई शुक्रवार को हुई। इसमें हमारी तरफ से तर्क दिया गया था कि 'पैरोल का अधिकार' मौलिक अधिकार नहीं है। राजस्थान में यह पहला फैसला है, जिसमें रेप के दोषी को पैरोल मिली है। राजस्थान के पैरोल नियमों में रेप या गैंगरेप के मामलों में पैरोल नहीं दिया जा सकता है. न ही ऐसे दोषियों को खुली जेल भेजा जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने पैरोल पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। वहीं, दूसरे पक्ष के अधिवक्ता विश्राम प्रजापति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हम उत्तर प्रस्तुत करेंगे।
Next Story