राजस्थान

कोर्ट ने नाबालिग के साथ रेप के मामले में आरोपी को 20 साल की सुनाई सजा

Admin4
22 April 2023 9:28 AM GMT
कोर्ट ने नाबालिग के साथ रेप के मामले में आरोपी को 20 साल की सुनाई सजा
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चित्तौरगढ़। पोक्सो कोर्ट-1 ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। मामला साढ़े तीन साल पुराना है। आरोपी ने 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था।
लोक अभियोजक शोभा लाल जाट ने बताया कि बेगुन थाना क्षेत्र की एक निवासी और उसकी 13 वर्षीय बेटी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. नाबालिग ने बताया था कि वह जंगल में बकरियां चराने गई थी और शाम को वापस आ रही थी. इस दौरान जम्बू कुड़ी निवासी चंदिया पुत्र रामलाल भील जंगल में आ गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश की।
पॉक्सो कोर्ट-I के पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। पीड़ित पक्ष की ओर से कुल 14 गवाह व 28 दस्तावेज पेश किए गए। जज ने सभी को सुनने और परखने के बाद आरोपी चंदिया भील को 20 साल कैद की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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