कोटा। कोटा युवती से रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम- 4 ने सोमवार को आरोपी को 14 साल के कारावास व एक लाख चौदह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी महावीर मीणा (29) निवासी देइखेड़ा थाना, जिला बूंदी ने बीएड की छात्रा को होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर 6 महीने बाद युवती के शादी होने के चार-पांच दिन बाद ससुराल वालों व रिश्तेदारों को वीडियो भेज दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने बताया कि पीड़िता (23) ने 23 मई 2020 को कुन्हाड़ी थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि साल 2016 में उसने कोटा के एक निजी कॉलेज से बीएड की पढ़ाई की। साल 2013 में उसके पिता का एक्सीडेंट हु
आ था। उस समय महावीर मीणा पिता को हॉस्पिटल लेकर गया। इसलिए वो केस में गवाह था। तब से मैं उसे जानती हूं। वह मुझसे मिलने कोटा आता रहता था। 23 नवंबर 2019 को अपने मामा की शादी में गई थी। शादी में महावीर मीणा भी मिला। जो मेरा पर्स छीनकर ले गया। महावीर ने 24 नवंबर को फोन कर पर्स लेने के लिए बुलाया। पर्स लेने गई तो महावीर बाइक पर बैठाकर होटल में ले गया। वहां रेप किया। किसी को बताने पर भाई को मारने की धमकी दी। डर के कारण किसी को नहीं बताया। पीड़िता ने बताया कि 18 मई 2020 को उसकी शादी हुई। शादी के कुछ दिन बाद ही महावीर ने ससुराल वालों व रिश्तेदारों को वीडियो वायरल कर दिया।
धीरेंद्र चौधरी ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद युवती की शादी टूट गई थी। इधर शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर महिला उत्पीड़न कोर्ट में चालान पेश किया। वहां से मामला पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर हुआ। कोर्ट में 14 गवाह व 40 दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने रेप के आरोप में 14 साल कारावास व आईटी एक्ट में 1 लाख 14 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।