राजस्थान
स्वायत्त शासन मंत्री ने ली अधिकारियों की बैठक— अभियान में आवासीय पट्टों से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहे -स्वायत्त शासन मंत्री
Tara Tandi
19 Jun 2023 1:07 PM GMT
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स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में सरकार द्वारा दी गई रियायतों का आमजन को लाभ मिले, सभी पात्र नागरिकों को बिना रूकावट के समय पर पट्टे जारी कर राहत प्रदान करें।
स्वायत्त शासन मंत्री सोमवार को कोटा जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासन शहरों के संग अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने क्षेत्रवार नगर निगम एवं नगर विकास न्यास द्वारा जारी किए गए पट्टों की समीक्षा करते हुए कहा कि जो भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उनका समय पर निस्तारण किया जाए, किसी दस्तावेज के अभाव में पत्रावलियों को निरस्त करने के बजाय संबंधित व्यक्ति को दस्तावेजों की पूर्ति करने के लिए सूचना दें। उन्होंने बिना अनावश्यक कारणों के पत्रावली निरस्त करने को गम्भीरता से लेते हुए अधिकारियों को वाजिब कारण होने पर ही आवेदन निरस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आमजन को लाभान्वित करने के उद्देश्य से परिपत्र जारी कर अनेक रियायतें दी है। इनका शिविरों में प्रचार-प्रसार के साथ स्वप्रसंज्ञान से पात्रता के आधार पर कॉलोनियों का चयन कर पट्टे जारी करने के निर्देश दिए।
कॉलोनीवार की समीक्षा-
स्वायत्त शासन मंत्री ने कॉलोनीवार प्राप्त शिकायतों के आधार पर नगर विकास न्यास एवं नगर निगम के अधिकारियों से प्रगति की समीक्षा कर सिवायचक, पुरानी आबादी तथा कृषि भूमि पर 10 प्रतिशत आबाद आवासीय क्षेत्रों को भी प्राथमिकता से समय पर पट्टे जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र की सभी सिवायचक भूमि को स्थानीय निकायों को स्थानांतरित कर दिया गया है। उनमें नगर निगम 69-ए तथा नगर विकास न्यास 60-सी के तहत 501 रूपये में आम नागरिकों को पट्टा जारी करना सुनिश्चित करें।
फोर्ट वॉल के पास भी मिलेंगे पट्टे-
स्वायत्त शासन मंत्री ने समीक्षा बैठक में फोर्ट वॉल के आस-पास बसे हुए लोगों को पट्टा जारी करने के लिए माननीय न्यायालय के निर्णय से अप्रभावित नागरिकों का सर्वे करवाकर एम्पायर कमेटी में आकलन करते हुए पात्रता के आधार पर पट्टे जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय के आदेश से अप्रभावित आवासीय क्षेत्रों में सर्वे कर पट्टे दिए जाने से पाटनपोल, चन्द्रघटा, लाड़पुरा, राधाविलास, खाईरोड़, रेतवाली एवं कैथूनीपोल की बड़ी आबादी लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा कि जो निर्माण अतिक्रमण व अवैध निर्माण की श्रेणी में नहीं हो नगर निगम उन सबका सर्वे कराकर नियमानुसार सभी प्रक्रिया पूरी करते हुए पट्टे जारी करने की कार्यवाही करें।
30 जून तक का समय-
स्वायत्त शासन मंत्री ने नगर विकास न्यास एवं नगर निगम के अधिकारियों को 30 जून तक का समय निर्धारित करते हुए कृषि भूमि पर बसी आबादी, पुरानी आबादी, सिवायचक भूमि पर बसी आबादी का सर्वे करावाकर सभी प्रक्रिया पूरी करते हुए पट्टे जारी करने के निर्देश दिए।
नामान्तकरण व नाम हस्तान्तरण में न हो देरी-
स्वायत्त शासन मंत्री ने नगर निगम में आवासीय पट्टों के नामान्तरण व नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों में अनावश्यक देरी को गम्भीरता से लेते हुए सभी अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज पूर्ण होने पर बिना देरी के नामान्तकरण व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कॉलोनीवार विस्तृत समीक्षा कर सभी अधिकारियों को 30 जून तक लम्बित आवेदन निस्तारण के निर्देश दिए।
इस अवसर पर नगरीय सलाहकार विभाग के उज्जवल राठौड़, कोटा जिला कलक्टर श्री ओपी बुनकर, महापौर नगर निगम उत्तर श्रीमती मंजू मेहरा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
Tara Tandi
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