राजस्थान

कामां एवं पहाडी तहसील में धारा 144 लागू

Tara Tandi
2 Aug 2023 9:07 AM GMT
कामां एवं पहाडी तहसील में धारा 144 लागू
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जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर लोक बंधु ने आदेश जारी कर हरियाणा राज्य के नूंह मेवात जिले में ब्रज मण्डल यात्रा के दौरान आगजनी, लूटपाट व पत्थरबाजी से कानून व्यवस्था स्थिति बिगडने का दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए नूंह मेवात के समीपवर्ती जिले की तहसील कामां, पहाडी में शांन्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं जानमाल की सुरक्षा किये जाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कामां एवं पहाडी तहसील में निषेधाज्ञा लागू की।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु ने बताया कि जिले की तहसील कामां एवं पहाडी में किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली इत्यादि बिना अनुमति के प्रतिबंधित रहेगी। सभी प्रकार के भीड-भाड़ वाले सार्वजनिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजन से पूर्व संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य है। उक्त निषेधाज्ञा पूर्व में चल रही धार्मिक यात्राओं, ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा तथा शहरी एवं ग्रामीण ओलम्पिक एवं अन्य राजकीय आयोजनों पर लागू नहीं होंगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी त्यौहार, पर्व, जयन्ती आदि के अवसर पर ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे किसी दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाती हो या किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, जीने के अधिकार में बाधा होती हो। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक व सार्वजनिक स्थल, दुकान, वाहन एवं अपने परिसर में अथवा छत पर ऐसी कोई सामग्री यथा पत्थर, बोतलें आदि का संग्रहण नहीं करेगा जिनका अन्य किसी व्यक्ति अथवा समूह को क्षति पहुंचाने में उपयोग किये जाने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, आम रास्तों पर डीजे साउण्ड का प्रयोग नहीं करेगा किन्तु अन्य अनुमत समय व क्षेत्र में अनुमति के पश्चात ही ध्वनि सीमा के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेगा। लोक शांति विक्षुब्ध न हो, को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सम्बंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति इस दौरान धार्मिक भावना फैलाने वाले ऑडियो/वीडियो कैसेट नहीं चलायेगा, सड़क व सार्वजनिक स्थानांे पर डीजे साउण्ड का प्रयोग नहीं करगा एवं आपत्तिजनक अथवा किसी सम्प्रदाय विशेष को ठेस पहुंचाने वाले पोस्टर, पम्पलेट या अन्य कोई सामग्री का प्रकाशन नहीं करेगा।

उन्होंने बताया कि जिले की सीमा में व्यक्तिगत रूप अथवा सामूहिक रूप से अपने साथ किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र जैसे बंदूक, पिस्टल, राईफल, रिवाल्वर आदि व अन्य धारदार हथियार एवं अस्त्र-शस्त्र यथा गण्डासा, बरछी, तलवार, शेर पंजा, चाकू, कांच के टुकडेे, कांच की बोतल, फरसा, तेजाब, वार्निश एवं केमिकल आदि को ना ही साथ लेकर चलेगा एवं ना ही सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन करेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त प्रतिबंधित आदेश की अवेहलना करने पर उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायगी, परन्तु वह व्यक्ति जो विकलांग, अंधे, अपाहित एवं अतिवृद्ध हैं, लाठी का सहारा ले सकेंगे। सिख समुदाय के लोगों को धार्मिक परम्पराओं के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट रहेगी तथा सरकार ड्यूटी पर तैनात अधिकारी कर्मचारी, पुलिस एवं सशस्त्र बलों के सदस्यों पर यह आदेश लागू नहीं होगा एवं ऐसे व्यक्ति जो अपने पद के कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए हथियार रखने के लिए अधिकृत हैं उन पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर बिना तथ्यों का सत्यापन किये, ऐसी कोई सूचना प्रसारित नहीं करेगा जिससे दो समुदायों के मध्य वैमनस्य एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न होती हो।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इन आदेशों की अव्हेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 188 के तहत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हों, के अनुसार दण्डनीय कार्रवाई अमल में लायी जायेगी। यह आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगें।

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