राजस्थान
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं एनपीएस ट्रेडर्स ई-श्रम पोर्टल की समीक्षा बैठक भवन निर्माता
Tara Tandi
19 July 2023 1:52 PM GMT
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं एनपीएस ट्रेडर्स ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन जिला स्तरीय बीओसीडब्ल्यु टॉस्क फोर्स के लक्ष्यों में की गई प्रगति की समीक्षा बैठक अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।
अतिरिक्त कलक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों, यूनियन्स के पदाधिकारियों, व्यापारिक संगठनों, होस्टल संचालको से उक्त योजनाओं में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिक से अधिक पंजीयन करवाये जाने में अपेक्षित सहयोग व अथक प्रयास किये जाने का आव्हान किया ताकि उक्त योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्य अर्जित किया जा सके एवं असंगिठत क्षेत्र के श्रमिकों को उक्त योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त योजनाओं के केम्प लगवाये जाने के लिए सीएससी के जिला प्रबंधक लोकेश भट्ट से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उपकर राशि का उपयोग निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ काम में आता है इस कारण सभी भवन निर्माताओं का दायित्व बनता है कि वह स्वेच्छा से निर्माण लागत का असेसमेंट कर निर्धारित समयावधि में निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित श्रम विभाग कार्यालय में या संबंधित संस्थान में जमा करावें। इसके समायावधि में जमा नहीं कराने पर पर 24 प्रतिशत ब्याज व पेनल्टी का भी प्रावधान है।
127 श्रेणियों के श्रमिकों को मिलेगा का योजना का लाभ-
संयुक्त श्रम आयुक्त कमल सिंह चांदोलिया ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं एनपीएस ट्रेडर्स योजना केन्द्र सरकार द्वारा असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को वृद्वावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्धेश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लागू की गई है।
उन्होंने बताया कि स्वैच्छिक पेंशन योजना में मुख्य रूप से अगरबत्ती बनाने वाले, खेती से संबंधित कार्य करने वाले, आगंनबाडी वर्कर्स, पशुपालन वर्कर्स, आशा वर्कस, ऑटोमोबाइल क्षेत्र वर्कर्स, बेकरी वकर्स, बैण्ड बजाने वाले वर्कर्स, चूड़ी बनाने वाले, बीड़ी श्रमिक, साईकिल मेकेनिक, ईट-भट्टा उद्योग, निर्माण श्रमिक, कसाई, बैलगाडी, उंटगाडी चलाने वाले, केबल टीवी ऑपरेटर, कारपेन्टर, कारपेट उद्योग, केटरिंग उद्योग, कपड़ा बनाने वाले, केन्टीन श्रमिक, कोचिंग सर्विस, कन्फैशनरी, टेंट व डेकोरेशन कार्य, कुरियर सर्विस, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, मिड-डे मिल वर्कर्स, हम्माल, घरेलू श्रमिक, वानिकी कार्य, पार्क मेन्टीनेंस, स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेला लगाने वाले, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक, खान श्रमिक, दुकान पर कार्यरत श्रमिक, पत्थर काटने, तोडने, पीसने का कार्य करने वाले श्रमिक, ड्राइवर, कण्डक्टर व ट्रांसपोर्ट क्षेत्र का कार्य करने वाले श्रमिक शामिल है जिनकी 127 श्रेणियां है।
उन्होंने बताया कि श्रमिक की आय 15 हजार रूपये प्रतिमाह अथवा इससे कम हो तथा श्रमिक की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिये। जो श्रमिक न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत कवर्ड श्रमिक व आयकर दाता इस योजना में पात्र नहीं है। पंजीयन के लिए आधार कार्ड की प्रति, बचत खाता, जनधन खाते की पास बुक की प्रति, मोबाइल फोन साथ ले जाना है, प्रथम बार की अंशदान राशि का सीधा भुगतान सीएससी को नकद किया जाना है जिसकी प्राप्ति रसीद सीएससी द्वारा दी जायेगी। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु के मध्य देय मासिक अंशदान आयु के अनुसार 55 रूपये से 200 रूपये तक है।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत श्रमिक द्वारा उसकी आयु के अनुसार जितनी अंशदान राशि का भुगतान किया जायेगा उतनी ही अंशदान राशि का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा। कोई भी श्रमिक जो असंगठित श्रमिक की श्रेणी में आता है तथा उपरोक्तानुसार पात्रता रखता है पंजीयन के लिए दस्तावेजों के साथ निकटतम नागरिक सेवा केन्द्र या ई-मित्र से संपर्क कर अपना पंजीयन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि श्रमिक द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर न्यूनतम 3000 रूपये प्रतिमाह के अनुसार पेंशन देय होगी, श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसके पति या पत्नी को 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन देय होगी।
ई-श्रम से पोर्टल पर करा सकेंगे पंजीकरण-
संयुक्त श्रम आयुक्त ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या को श्रेणीवार चिन्हित करने एवं उनका डेटाबेस तैयार करना है जिसमें असंगठित श्रमिक की श्रेणी में धोबी, मोची, स्ट्रीट वेण्डर, घरेलू श्रमिक, कुली, रिक्शा चालक, हम्माल, ऑटो चालक, नरेगा श्रमिक, भूमिहीन श्रमिक मिड-डे-मिल श्रमिक, अंागनबाडी, ईट भट्टा श्रमिक, ऑनलाईन कम्पनियों कॉरियर से जुडे़ श्रमिक आदि इस प्रकार ई-श्रम पोर्टल पर 156 श्रमिकों की श्रेणी अंसगठित क्षेत्र के श्रमिक के रूप में चिन्हित की गयी है जो ईएसआई, ईपीएफ, एनपीएस से नहीं जुडे़ होते हैं। उन्होंने कहा कि अंसगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आयु 16 से 59 वर्ष होनी चाहिए, ऐसी श्रमिक जो ईएसआई, ईपीएफ, एनपीएस योजना का सदस्य नहीं हो और आयकर दाता नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि पंजीयन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड से लिंक मोबाईल नम्बर जिस पर ओटीपी भेजा जा सके, आधार कार्ड एवं बैंक खाता पासबुक की प्रथम पृष्ट की प्रति लेकर किसी भी नागरिक सेवा केन्द्र (सीएससी) पर पंजीयन निःशुल्क करवा सकते हैं। ई-श्रम पोर्टल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सभी सूचनाएंे सम्पूर्ण रूप से भरने पर श्रमिक का ई श्रम कार्ड तत्काल बनाकर उसे प्रदान कर दिया जाता है जिस पर 12 अंको की पहचान संख्या अंकित होगी।
Tara Tandi
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