राजस्थान

सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना गमनागमन व विचरण पर प्रतिबंध

Tara Tandi
13 Jun 2023 1:40 PM GMT
सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना गमनागमन व विचरण पर प्रतिबंध
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जिला मजिस्टेªट टीना डाबी ने जैसलमेर से लगने वाली भारत पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठियांे तथा असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों जिससे जिले में रहने वाले निवासियों के जनजीवन एवं लोक शान्ति के विक्षुब्ध होने के अंदेशे को देखते हुए 13 जून से 12 अगस्त तक सायं 6 बजे से सुबह 7 बजे तक बिना वैध अनुमति पत्र (जो आवश्यक कार्य के लिए समीप स्थित सीमा सुरक्षा बल चौकी से प्राप्त किया जा सकता है) के इस क्षेत्र में जाने के लिये तथा अन्य गतिविधियों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है।
जिला मजिस्टेªट टीना डाबी ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसलमेर जिले में भारत पाक सीमा के पास लगती हुई 5 कि.मी. में रहने वाले निवासियों व उस क्षेत्र में प्रवेश तथा विचरण करने वाले व्यक्तियों को इस क्षेत्र के जिसमें जैसलमेर व पोकरण तहसील के ग्राम किशनगढ़, तनोट, साधेवाला, घोटारू, लोंगेवाला, गणेशिया, लंगतला. रतडाऊ, लीलोई, कारटा, खारिया, शेखर कोठ, जामराऊ, खुईयाला उर्फ खुडजनवाली, जाजिया खारा, मूगर, सोम, रोहिडोवाला, लोहार, आसूदा, धोरोई, बिछडा, मीठराऊ, किरडवाली, जीयाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मूरार, धनाना, लूणार पोछीना, करडा, गोधूवाला, भूटोवाला, अकनवाली, दातावानी झालरिया, नीचूवाली, बुझ्ली (सरकारी) बाहला. भारतवाला, दादुडावाला, मोहरोवाला, मालासर म्याजलार, रायचन्दवाला, कुरिया बेरी सम्मिलित है, सांय 6.00 बजे से प्रातः 7 बजे तक दिनांक 13.06.2023 से 12.08.2023 तक बिना वैध अनुमति पत्र (जो आवश्यक कार्य के लिए समीप स्थित सीमा सुरक्षा बल चौकी से प्राप्त किया जा सकता है) के इस क्षेत्र में जाने के लिये तथा अन्य गतिविधियों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
उन्होंने जैसलमेर जिले में भारत पाक सीमा के पास लगती हुई 5 कि.मी. क्षेत्र की सीमा में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी व आदेशित किया है कि वे इस प्रतिबंधित क्षेत्र में सांय 6.00 बजे से प्रातः 7 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना गमनागमन व विचरण नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि इस आदेश के प्रभावशील होने पर इस क्षेत्र में कोई भी सक्षम अधिकारी उक्त आदेश की पालना के लिए कार्यवाही कर सकेगा तथा आदेश का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जावेगी। उन्होने बताया कि यह आदेश दो माह के लिए प्रभावशील रहेगा।
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