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जयपुर। महिला अत्याचार मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने शादी का झांसा देकर पीड़िता और उसकी बहन का दस महीने तक यौन शोषण करने के आरोपी शिवराज सिंह राठौर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर कोर्ट ने 34 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ने कई बार शहर में पढ़ाई करने आई सगी बहनों से संबंध बनाकर शर्मनाक हरकत की है. देश में महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में आरोपितों के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश गजराज ने कोर्ट को बताया कि पीड़ितों ने चार मई 2021 को जालूपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़िता गांव में रहती है और उसकी बहन जयपुर में पढ़ती है। 17 मई 2020 को उसके मोबाइल पर शिवराज सिंह का फोन आया और धीरे-धीरे दोनों में प्यार हो गया। इसके बाद वह 5 जुलाई 2020 को अपनी बहन के पास जयपुर आ गई।
यहां आरोपी पहली बार उससे मिला और 13 अगस्त से आरोपी और दोनों बहनें सिंधी कैंप के पास एक कमरे में एक साथ रहने लगे. यहां शिवराज सिंह ने उससे कई बार शादी का झांसा देकर संबंध बनाए। जब वह गांव लौटी तो आरोपी उसकी छोटी बहन के साथ रहने लगा और आए दिन उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। इस दौरान आरोपी ने दोनों पीड़िताओं का अश्लील वीडियो बना लिया और वायरल करने की धमकी देने लगा। इसके बाद आरोपी उस पर दूसरी पीड़िता से शादी करने का दबाव बनाने लगा। इन सब से परेशान होकर पीड़ितों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
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