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सीकर। सीकर कोर्ट-2 के विशेष न्यायाधीश अशाेक चौधरी ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी संदीप उर्फ मंजीत को साढ़े छह साल बाद 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को खंडेला के तत्कालीन एसएचओ शेर सिंह और तत्कालीन एसडीएम जयवीर सिंह कलेर के खिलाफ लापरवाही बरतने, पीड़िता के नाबालिग होने के बावजूद पॉक्सो की धाराएं नहीं लगाने के लिए कार्रवाई करने का आदेश दिया है. कोर्ट से दोनों अफसरों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी गई है। जज ने फैसले में लिखा है कि यह बड़े अफसोस की बात है कि जांच अधिकारी शेर सिंह ने पीड़िता के नाबालिग होने की बात स्वीकार की है.
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