राजस्थान

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामला

Admin4
22 Jan 2023 12:24 PM GMT
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामला
x
धौलपुर। राजस्थान के धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने सैपऊ थाना इलाके में वर्ष 2020 में दर्ज हुए 16 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। साथ ही कोर्ट ने आरोपी को 90 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया हैं। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के सैपऊ थाना इलाके का हैं। जहां एक परिवादी ने 21 मार्च 2020 को पुलिस थाना सैपऊ पर मामला दर्ज कराया था। पीड़िता के पिता ने बताया कि 19 मार्च 2020 को उसकी 16 वर्षीय बेटी 12वीं कक्षा की परीक्षा देकर घर लौट रही थी। आरोपी विनीत और हेमंत उसे बाइक पर जबदस्ती बैठाकर अपहरण कर ले गए। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान पीड़ित नाबालिग को दस्तयाब कर उसके बयान दर्ज कराकर मेडीकल कराया। पीड़िता ने बयानों में बताया कि आरोपी हेमंत ने उसका अपहरण किया और आरोपी विनीत ने उसके साथ जबरन रेप किया। पुलिस ने आरोपी विनीत और हेमंत को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। दोनों आरोपी राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत पर चल रहे हैं। लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि कोर्ट में ट्रायल के दौरान पीड़िता अपने बयानों से मुकर गई। जिसके बाद लोक अभियोजक ने जयपुर प्रयोगशाला से डीएनए रिपोर्ट मंगाकर पत्रावली में पेश की।
लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसेन ने शनिवार को आरोपी विनीत पुत्र सुमेर सिंह को पांच-पांच वर्ष का कारावास और दस दस हजार रुपये का अर्थदंड, आईपीसी की धारा 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा 3 व 4 में दस वर्ष का कारावास और पचास हजार रुपये का अर्थदंड और धारा SC/ST एक्ट में दस-दस वर्ष का कारावास और दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सभी सजाएं एक साथ चलेगी। मामले में दूसरे आरोपी हेमंत को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
Admin4

Admin4

    Next Story