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कोटा। कोटा दिव्यांग ( मूक-बधिर) युवती से रेप के करीब ढाई साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 5 ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पीरू लाल उर्फ पीरू (36) निवासी चेचट थाना क्षेत्र को 20 साल का कठोर कारावास व 30 हजार के अर्थदंड का फैसला सुनाया है। आरोपी ने 19 साल की युवती से खेत में दुष्कर्म किया था।
विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता की मां ने 12 अक्टूबर 2020 को चेचट थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि पति की मौत के बाद वह मेहनत मजदूरी करके घर खर्च चलाती है। 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे खेत में मजदूरी के लिए गई हुई थी। बेटी घर पर अकेली थी। शाम को काम खत्म करके वापस लौटी तो बेटी घर पर नही थी। उसे आस-पास तलाश किया लेकिन नहीं मिली। थोड़ी देर बाद बेटी रोती हुई आई। उसके पीछे पीरू भी नजर आया। जो मुझे देखकर भाग गया। बेटी ने उल्टी सलवार पहनी थी, जिसे देखकर शक हुआ। जिसके बाद राेते हुए बेटी ने पीरू के मकान की तरफ इशारा किया। पीरू ने ही बेटी से दुष्कर्म किया है। पीड़िता की मां ने कहा कि बेटी मूक-बधिर है, पागल नहीं है। इशारों में समझती व समझाती है। जिसके बाद फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कोर्ट में चार्जशीट पेश की और कोर्ट में 15 गवाहों के बयान कराए गए।
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