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झालावाड़। झालावाड़ के विशिष्ट जज ने करीब तीन साल पुराने एक मामले में नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार के आरोपित को शनिवार (Saturday) को बीस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई.
विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि पीड़िता के मामा ने पुलिस (Police) थाना गंगधार में 18 फरवरी 2021 को एक रिपोर्ट देकर बताया कि 14 फरवरी 2021 को रात्रि के तीन बजे जब पीड़िता के माता पिता खाना खाकर सो गए थे. तब आरोपित विनोद उर्फ विष्णुलाल पीड़िता को उसके माता पिता की बिना सहमति से व बहला फुसलाकर भगाकर ले गया. आरोपित उसे जेताखेड़ी, मन्दसौर व मुम्बई (Mumbai) ले गया था. आरोपित ने पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध अनेक बार उसकी स्त्रीलज्जा भंग की. लैंगिक हमला किया. पीड़िता को एक माह दस दिन तक अपने साथ रखा और अनेक बार जबरदस्ती बलात्कार किया. इसके बाद पुलिस (Police) ने अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी को गिरफ्तार किया. राजस्थान (Rajasthan) सरकार की ओर से विशिष्ट लोक रामहेतार गुर्जर ने अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए कुल 15 गवाह एवं 31 दस्तावेज पेश किए थे. इसके आधार पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश (judge) विनोद कुमार गिरि ने आरोपी विनोद उर्फ विष्णुलाल (23) निवासी छपिया को सजा सुनाई. आरोपित को बीस वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख पन्द्रह हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है. आरोपी 27 मार्च 2021 से जेल मे हैं.
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