जयपुर: राजस्थान सरकार शवों के साथ विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक लेकर आई है. विधेयक में उल्लंघन करने वालों को दो साल की कैद की सजा देने का प्रावधान शामिल किया गया है. विधानसभा ने गुरुवार को इस विधेयक को मंजूरी दे दी. राज्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि बेतुकी मांगें करने और शवों के साथ प्रदर्शन करने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर यह विधेयक लाया गया है. मंत्री ने कहा कि शव के साथ धरना देकर अधिकारियों पर दबाव बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मौजूदा कानूनों में कोई प्रावधान नहीं है. कहा जा रहा है कि यह बिल मृतकों के सम्मान की रक्षा के लिए लाया गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई विरोध प्रदर्शन के लिए परिवार के किसी सदस्य के शव का इस्तेमाल करेगा या दूसरों को इसका इस्तेमाल करने देगा तो उसे दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दो साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा.उल्लंघन करने वालों को दो साल की कैद की सजा देने का प्रावधान शामिल किया गया है. विधानसभा ने गुरुवार को इस विधेयक को मंजूरी दे दी. राज्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि बेतुकी मांगें करने और शवों के साथ प्रदर्शन करने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर यह विधेयक लाया गया है. मंत्री ने कहा कि शव के साथ धरना देकर अधिकारियों पर दबाव बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मौजूदा कानूनों में कोई प्रावधान नहीं है. कहा जा रहा है कि यह बिल मृतकों के सम्मान की रक्षा के लिए लाया गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई विरोध प्रदर्शन के लिए परिवार के किसी सदस्य के शव का इस्तेमाल करेगा या दूसरों को इसका इस्तेमाल करने देगा तो उसे दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दो साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा.