राजस्थान

निलंबन और बहाली के लिए राज सरकार के नए दिशानिर्देश

Neha Dani
25 March 2023 10:17 AM GMT
निलंबन और बहाली के लिए राज सरकार के नए दिशानिर्देश
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उनकी योग्यता को देखते हुए समिति कर्मियों की बहाली की अनुशंसा करेगी।
जयपुर : गहलोत सरकार ने अपराध की प्रकृति एवं विभिन्न स्थितियों के अनुसार लोक सेवकों के निलंबन एवं बहाली के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं.
कार्मिक विभाग द्वारा जारी इन दिशा-निर्देशों के तहत यदि पुलिस या संबंधित जांच एजेंसी किसी लोकसेवक से संबंधित आपराधिक मामले में दो वर्ष तक चालान न्यायालय में पेश नहीं करती है तो मामले को बहाली के लिए समिति के समक्ष रखा जा सकता है. .
समिति प्रत्येक मामले के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति और गंभीरता के पहलुओं पर गौर करेगी।
उनकी योग्यता को देखते हुए समिति कर्मियों की बहाली की अनुशंसा करेगी।
रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने और 48 घंटे तक हिरासत में रखने पर संबंधित लोक सेवक को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिये हैं.
ऐसे मामलों में यदि अभियोजन स्वीकृत हो जाता है और चालान न्यायालय में पेश किया जाता है तो निलंबन से बहाली के लिए मामले समीक्षा समिति के समक्ष रखे जायेंगे.
विभिन्न स्थितियों में निलंबन, बहाली या अन्य कार्रवाइयों के लिए कार्रवाई की एक व्यापक रेखा निर्धारित की गई है।
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