राजस्थान

पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सुनाई गई सजा

Admin4
4 Feb 2023 1:09 PM GMT
पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सुनाई गई सजा
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जयपुर। जयपुर की एक विशेष अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक राकेश महर्षि ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट की विशेष जस्टिस तारा अग्रवाल ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने 22 साल के युवक शिवम यादव को नाबालिग पीड़िता के अपहरण और रेप का आरोपी पाया। इस पर उन्होंने आरोपी शिवम को 20 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
जानकारी के मुताबिक अक्टूबर, 2020 में आरोपी ने जयपुर के मानसरोवर इलाके में रहने वाली पीड़िता को चॉकलेट का लालच देकर बुलाया, जिसे खाने के बाद वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी पीड़िता को यूपी के कानपुर ले गया जहां उसने आठ महीने तक जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
विशेष लोक अभियोजक राकेश महर्षि ने कहा कि आरोपी पीड़िता को उसके माता-पिता से बात नहीं करने देता था। माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी लापता हो गई है और उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले शिवम यादव पर शक जताया था। उन्होंने कहा कि अदालत ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और फैसला सुनाया।
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