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डूंगरपुर। जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. मुख्य आरोपी और उसके साथी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं, मुख्य दोषी पर 3 लाख 15 हजार रुपये और सहयोगी पर 2 लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कुआं थाने में 22 सितंबर 2021 को मामला दर्ज किया गया था।
पॉक्सो कोर्ट के सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि 22 सितंबर 2021 को थाना क्षेत्र के एक नाबालिग निवासी ने मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट में नाबालिग ने बताया था कि 21 सितंबर 2021 को वह अपने खेत में घास काट रही थी. इस दौरान नया तालाब चड़ौली निवासी चंदूलाल उर्फ संदीप (20) पुत्र हलिया व नीलेश (19) पुत्र कांतिलाल बाइक लेकर वहां आ गए। इसके बाद चंदूलाल और नीलेश उसे जबरन बाइक पर बिठाकर सुनसान जगह पर ले गए। जहां चंदूलाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जबकि नीलेश ने उसका साथ दिया। इसके बाद दोनों ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता की रिपोर्ट पर कुआं थाना पुलिस ने चंदूलाल और नीलेश के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पूरी करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को अंतिम सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया. वहीं, पॉक्सो कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, मुख्य अपराधी चंदूलाल पर 3 लाख 15 हजार और उसके सहयोगी नीलेश पर 2 लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
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