राजस्थान

अपात्र पेंशनर्स की पेंशन को किया जाएगा निरस्त

Tara Tandi
20 Jun 2023 2:26 PM GMT
अपात्र पेंशनर्स की पेंशन को किया जाएगा निरस्त
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सामाजिक पेंशन प्राप्त कर रहे अपात्र व्यक्तियों की पेंशन निरस्त कर अतिरिक्त राशि की वसूली की जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक श्री प्रफुल्लचन्द्र चौबीसा ने बताया कि राजस्थान सरकार प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सरल, सुलभ, त्वरीत, सुविधाजनक व पारदर्शी तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। शासन सचिव डॉ. समित शर्मा के अनुसार मुख्य सचिव की समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स के साथ आयोजित वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में अजमेर जिले द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत समस्त पात्र पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन उपलब्ध माध्यम से 30 जून से पूर्व पूर्ण करवाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि वेरिफिकेशन से शेष रहे पेंशनर्स में से कुछ पेंशनर की मृत्यु भी हो सकती है। कुछ विधवा महिलाओं का पुनर्विवाह हो सकता है। कुछ राज्य से बाहर शिफ्ट हो सकते हैं। कुछ के परिवार के सदस्य की सरकारी नौकरी लग जाती है या वार्षिक आय भी बढ़ जाती हैंं। इस प्रकार के समस्त अपात्र पेंशनरों की पेंशन को निरस्त किया जाएगा। अपात्रता की अवधि में जारी राशि को 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ वसूल किया जाए। अतः सिर्फ पात्र पेंशनर का ही सत्यापन कराया जाए।
उन्होंने बताया कि पेंशनर्स के आधार एवं जन आधार पेंशन पेमेंट ऑर्डर से लिंक होना आवश्यक है। इन्हें लिंक करने की सुविधा एसडीएम एवं बीडिओ को उपलब्ध करा दी गई है । पेंशन पोर्टल पर किसी पेंशनर का जनाधार या आधार गलत लिंक हो गया है या उसका जेंडर गलत है, आदि ऎसे प्रकरण संबंधित एसडीएम एवं बीडीओ द्वारा अतिरिक्त निदेशक पेंशन को ईमेल [email protected] पर उनके ऑफिशियल ईमेल के माध्यम से भिजवा सकते हैं। विभाग द्वरा शुद्धिकरण किया जाएगा।
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