राजस्थान

जनआधार में अब एक से ज्यादा बार करवा सकेंगे करेक्शन

Kajal Dubey
28 July 2022 5:16 PM GMT
जनआधार में अब एक से ज्यादा बार करवा सकेंगे करेक्शन
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जयपुर , राजस्थान के लोगों के लिए उपयोगी खबर। सरकार ने एक से अधिक बार जन आधार कार्ड में सुधार का विकल्प पेश किया है। इसके लिए जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी को अधिकार दिया गया है। जन आधार में अभी तक सिर्फ एक ही संशोधन किया जा सकता है।
दरअसल, जन आधार कार्ड जनरेट करते समय परिवार के मुखिया का नाम या सदस्य का नाम, जन्म तिथि, लिंग या जाति से संबंधित त्रुटियां अक्सर ई-मित्र ऑपरेटर या किसी के कारण होती थीं। एक और कारण, जिसे कभी ठीक करने का इरादा था। एक बार सुधार करने के बाद भी यदि कोई त्रुटि रह जाती है या यदि कोई परिवर्तन करना है तो वह नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जन आधार पोर्टल पर और कोई विकल्प नहीं था।
वह जनता के बीच ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए चिंतित थे, जिसके बारे में कई शिकायतें भी मिल रही थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव उषा शर्मा ने आदेश जारी करते हुए संशोधन का विकल्प एक से अधिक बार देने का निर्णय लिया।
इन दस्तावेजों को बदलने के लिए जमा करना होगा
जन्म तिथि या आयु में परिवर्तन के लिए नगर निकायों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, 10 वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड। इसी तरह नाम सुधार या सत्यापन के लिए फोटो वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक। जाति परिवर्तन के लिए स्व-घोषणा पत्र (अंडरटेकिंग) और परिवार की श्रेणी में परिवर्तन के लिए स्वयं का जाति प्रमाण पत्र या परिवार में माता-पिता या भाई-बहनों में से किसी एक का जाति या जाति प्रमाण पत्र।
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