राजस्थान

नाबालिग विवाहिता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को उम्रकैद की सजा

Shantanu Roy
20 Jan 2023 5:41 PM GMT
नाबालिग विवाहिता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को उम्रकैद की सजा
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प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ नाबालिग विवाहिता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. किस्सा आठ साल पहले का है। विशेष लोक अभियोजक अफजाल मोहम्मद शेख ने बताया कि मामला वर्ष 2016 का है। छह जुलाई 2016 को भैंसरोडगढ़ क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने रावतभाटा कोर्ट में इस्तगासा पेश किया था। इसमें बताया गया कि उसकी नाबालिग बहू भैसरोड़गढ़ आ गई। जहां से उसे अरविंद मीणा अपने साथियों समेत जबरन उठा ले गया।
कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बीच पुलिस ने पीड़िता को हथकड़ी लगाते हुए आरोपी अरविंद मीणा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच के दौरान उसके साथ ज्यादती की पुष्टि होने पर धारा 363, 366, 376, 120बी व पॉक्सो एक्ट के तहत चालान न्यायालय में पेश किया। सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह व 47 दस्तावेज पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी अमित सहलोत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अरविंद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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