राजस्थान

परीक्षा देकर लौट रही युवती का किडनैप कर रेप,12 साल का कारावास और 65 हजार का जुर्माना

Kajal Dubey
30 July 2022 1:28 PM GMT
परीक्षा देकर लौट रही युवती का किडनैप कर रेप,12 साल का कारावास और 65 हजार का जुर्माना
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डूंगरपुर, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने परीक्षा देकर लौट रही बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को 12 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपित पर 65 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, उसके दो साथियों को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है। दोनों पर अलग-अलग 10 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि घटना 26 मई 2019 को डूंगरपुर जिले के रामसगड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई. लड़की अपने मंगेतर के साले के साथ घर से गलांदर बीएसटीसी की परीक्षा देने गई थी। दोनों परीक्षा के बाद बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। इस दौरान गांव उदयपुर जिले के महूवाल निवासी महेंद्र अपने साथी कैलाश और सतीश के साथ कार में सवार होकर लोदवाड़ा छात्रावास आया और कार को अपनी बाइक के आगे लाकर बाइक रोक दी. इस दौरान तीनों ने युवती के मंगेतर के साले के साथ मारपीट की और बच्ची का अपहरण कर कार में ले गए.
आरोपी महेंद्र, कैलाश और सतीश युवती को महूवाल स्थित महेंद्र के घर ले गए। जहां महेंद्र ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। साथ ही जान से मारने की धमकी देकर शादी के कागजात पर दस्तखत करवा दिए। लड़की के परिजनों द्वारा अपहरण की शिकायत के बाद पुलिस ने करीब 14 दिन बाद युवती को हथकड़ी पहना दी. वहीं युवती की रिपोर्ट पर अपहरण व दुष्कर्म का मामला दर्ज करते हुए तीनों आरोपितों महेंद्र, कैलाश व सतीश को गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद पुलिस ने जांच पूरी कर डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया।
इस मामले में डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी महेंद्र को दोषी ठहराते हुए 12 साल कैद की सजा सुनाई. वहीं, उन पर 65 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं कोर्ट ने सहयोगी सतीश और कैलाश को तीन साल जेल की सजा सुनाई है। दोनों पर 10 हजार 500-10 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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