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खरीफ फसलांे के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में उड़द, सोयाबीन, मक्का, अरहर एवं धान को अधिसूचित किया गया है। बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। अधिसूचित फसलांे का बीमा बैंक लेम्प्स सीएससी एवं फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी कर सकते हैं। कृषि विभाग के उप निदेशक जी.एस.कटारा ने बताया कि कोई कृषक यदि अपनी बोई गई फसल में परिवर्तन कराना चाहता है तो 29 जुलाई से पूर्व वह अपने संबंधित बैंक व लेम्प्स शाखा से सम्पर्क करें। डंूगरपुर जिले के लिए रिलायंस जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी को अधिकृत किया गया है। कृषक बीमा कम्पनी की ओर से अधिकृत बीमा एजेन्ट अथवा राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा योजना पोर्टल के माध्यम से करवा सकते हैं। खरीफ फसलों के बीमा के लिए कृषकों को बीमित राशि का देय प्रीमियम अधिकतम 2 प्रतिशत संबंधित बैंक में जमा कराना होगा। उद्यानिकी फसलों के लिए कृषक आम का बीमा करवा सकते हैं।
Tara Tandi
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