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राजस्थान | छेड़छाड़ के दो अलग-अलग मामलों में पॉक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को अलग-अलग सजा से दंडित िकया है। पॉक्सो कोर्ट क्रम-4 ने आरोपी नारायण को 4 साल का कठोर कारावास आैर 9 हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं, पॉक्सो कोर्ट क्रम- 5 ने आरोपी तेजपाल को 3 साल का साधारण कारावास आैर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि अजमेर हाल विज्ञाननगर कोटा निवासी नारायण के खिलाफ आरोप था कि उसने 19 जून 2021 को 16 साल की नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। विज्ञाननगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था। अभियोजन पक्ष की आेर से 5 गवाहों के बयान कराए गए। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद आरोपी नारायण को 4 साल का कठोर कारावास सुना दिया।
विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश वर्मा ने बताया कि फरियादी ने 9 दिसंबर 2021 को पुलिस थाना सांगोद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, 9 दिसंबर 2021 को उसने अपनी 10 साल बेटी को सामान लेने दुकान पर भेजया। उसने उसे चॉकलेट खिलाई आैर उसे अंदर ले जाकर छेड़छाड़ की। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी तेजपाल पुत्र बजरंग लाल सांगोद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। कोर्ट में 9 लोगों के बयान कराए।
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