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डूंगरपुर। स्कूल में पढ़ने वाली मासूम बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में आरोपी हेड मास्टर रमेशचंद्र कटारा ने डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने की अर्जी लगाई है. साथ ही इस केस को किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर करने की भी अर्जी लगाई गई है. आरोपी हेड मास्टर रमेशचंद्र कटारा की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर 29 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
सदर थाना इलाके के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 8 से 12 साल की नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़, दुष्कर्म और फिर डराने-धमकाने के मामले में डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. 4 अगस्त को कोर्ट ने आरोपी हेड मास्टर रमेशचंद्र कटारा के खिलाफ आरोप तय कर गवाहों की सुनवाई शुरू कर दी है. इस मामले में कोर्ट ने नाबालिग लड़की, उसके पिता और मेडिकल डॉक्टर का बयान दर्ज किया है. वहीं, 17 अगस्त को अन्य तीन गवाहों के कोर्ट में बयान हुए, लेकिन उससे पहले आरोपी हेड मास्टर रमेशचंद्र कटारा की ओर से वकील ने हाईकोर्ट में अर्जी देकर सुनवाई ट्रांसफर करने की मांग की. डूंगरपुर POCSO कोर्ट से दूसरी कोर्ट. लागू। हाई कोर्ट ने इस अर्जी को 29 अगस्त को सुनवाई के लिए रखा है. हाई कोर्ट अब 29 अगस्त को दोनों पक्षों को सुनने के बाद तय करेगा कि मामले की सुनवाई कहां की जाए.
31 मई को सदर थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के हेड मास्टर रमेशचंद्र कटारा के साथ हैवानियत का मामला सामने आया था. आरोपी हेड मास्टर ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली 8 से 12 साल की मासूम बच्चियों को खेलने के बहाने स्कूल और घर ले जाकर रेप किया था. आरोपी हेडमास्टर बच्चियों को चॉकलेट देकर और धमकी देकर यह बात किसी को बताने से इनकार करता रहा. सदर थाने में मामला दर्ज होने के बाद 3 जून को हेड मास्टर रमेशचंद्र कटारा को गिरफ्तार कर लिया गया था. वहीं, मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी हेड मास्टर के खिलाफ 1500 पेज की चार्जशीट तैयार की. पुलिस को आरोपी हेड मास्टर के मोबाइल से लड़कियों की नग्न तस्वीरें भी मिली थीं.
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