x
सवाई माधोपुर। सुरवाल थाना क्षेत्र के पधना गांव में मामूली कहासुनी के बाद पत्नी व बेटी ने नींद की गोलियां खिलाकर बेहोशी की हालत में सोते समय अपने पति को लाठी-डंडों से पीट-पीट कर मार डाला. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र कुमार धाबी ने मामले का निस्तारण करते हुए पति हंसराज मीणा की हत्या की आरोपी पत्नी बर्फी देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उसे जुर्माने की सजा से भी दंडित किया गया है। अदालत ने आरोपी को धारा 302 भादस के तहत आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना व धारा 201/34 भादस के तहत सात साल कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
मृतक की बेटी भी पिता के दबाव से परेशान थी। वह आए दिन अपनी बेटी को टोकता रहता था। जब भी वह बेटी के बारे में कुछ भी आपत्तिजनक सुनते या देखते तो मारपीट कर देते थे। उन्हें शक था कि बेटी गलत रास्ते पर जा रही है। पत्नी बर्फी अगर कहीं आ जाती या किसी से बात भी कर लेती तो पति हंसराज हंगामा कर देता। यहां तक कि न तो वह मोबाइल रखता था और न ही मां-बेटी को मोबाइल रखने देता था। पांच साल से आतंकित बर्फी ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया और दोनों मां-बेटी ने इससे छुटकारा पाने का फैसला किया और हत्या के जघन्य अपराध को अंजाम दिया।
मां-बेटी दोनों ने हत्या कर शव को छिपा दिया, लेकिन 24 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी उसका पता नहीं चल सका। इस दौरान शव से बदबू आने लगी। दोनों मां-बेटी शव को गांव के बीच से उठाकर कहीं ले भी नहीं जा सकीं। ऐसे में रात करीब तीन बजे दोनों ने शव को बाहर निकाला और रोने-धोने का पूरा ड्रामा घर के ट्रंक के पास फेंक दिया. लेकिन मां-बेटी दोनों ही पुलिस की नजरों से बच नहीं सकीं और आखिरकार पत्नी बर्फी देवी को पति की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.
Tagsदिन की बड़ी ख़बरअपराध खबरजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBig news of the daycrime newspublic relation newscountrywide big newslatest newstoday
Admin4
Next Story