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पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसकी मां भी मौजूद रहीं।
जोधपुर : मकराना एडीजे कोर्ट द्वारा 20 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा पाए मकराना के पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित को गुरुवार को हाईकोर्ट से राहत मिल गई. जस्टिस फरजंद अली ने मामले की सुनवाई के बाद राजपुरोहित की जमानत मंजूर कर सजा पर रोक लगा दी। अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण राजपुरोहित के पुत्र दीपेन्द्र सिंह एवं दामाद मधुसूदन सिंह राजपुरोहित ने न्यायालय में अपना बचाव करते हुए कहा कि पीड़िता ने सात माह बाद मामला दर्ज किया तथा उच्च पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले की जांच की गयी तथा प्राथमिकी दर्ज की गयी। उन्होंने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसकी मां भी मौजूद रहीं।
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Neha Dani
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