राजस्थान

2008 के जयपुर धमाकों के सभी आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया

Neha Dani
30 March 2023 10:13 AM GMT
2008 के जयपुर धमाकों के सभी आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया
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शाम को हुए विस्फोटों में 71 लोग मारे गए, 185 घायल हुए।
जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें 71 लोगों की जान चली गई और 180 से अधिक घायल हो गए। अभियुक्तों को एक निचली अदालत ने मृत्युदंड दिया था जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने बुधवार को फैसला सुनाया. 13 मई, 2008 को माणक चौक खंडा, चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर एक के बाद एक बम धमाकों से जयपुर दहल उठा था। शाम को हुए विस्फोटों में 71 लोग मारे गए, 185 घायल हुए।
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