राजस्थान

अजमेर में हार्डकोर अपराधी को 3 साल की सजा, 2 हजार रुपये जुर्माना

Admin4
30 Nov 2022 5:09 PM GMT
अजमेर में हार्डकोर अपराधी को 3 साल की सजा, 2 हजार रुपये जुर्माना
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अजमेर। राज्य की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हार्डकोर अपराधी सिराज को बांसवाड़ा कोर्ट ने जेल में अवैध रूप से मोबाइल इस्तेमाल करने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है. आरोपी पर 2 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। मामला बांसवाड़ा जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत बांसवाड़ा जेल का है.
उच्च सुरक्षा जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ ने बताया कि जिला बांसवाड़ा निवासी हार्डकोर अपराधी सिराज (43) के पुत्र रियाज अहमद को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बांसवाड़ा ने सोमवार को तीन साल की सजा सुनाई. आरोपी को जेल अधिनियम 1894 के तहत राजस्थान संशोधन 2015 की धारा 42 के तहत जेल में मोबाइल का प्रयोग करने पर सजा सुनाई गई। आरोपी पर दो हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि जिला बांसवाड़ा जेल में आरोपी सिराज द्वारा अवैध रूप से मोबाइल का प्रयोग किया जाता था. इसी वजह से उनके खिलाफ जेल प्रशासन की ओर से केस दर्ज किया गया था। 3 दिसंबर 2019 को जेल मुख्यालय ने आरोपी को हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर शिफ्ट कर दिया। सिराज एक हार्डकोर अपराधी है, जो हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
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