राजस्थान

पहले पीछा करके छेड़ा, फिर होटल ले जा कर किया दुष्कर्म

Admin4
10 May 2023 9:55 AM GMT
पहले पीछा करके छेड़ा, फिर होटल ले जा कर किया दुष्कर्म
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जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत के आदेश-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी विनोद कुमार बैरवा को दस साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर कोर्ट ने 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी नाबालिग पीड़िता का स्कूल जाने के रास्ते में पीछा करता था और बाद में उसे एक होटल में ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। ऐसे में उनके प्रति नरम रवैया नहीं अपनाया जा सकता है। यह कृत्य पीड़िता के व्यक्तित्व और गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग की सहमति का कानून में कोई महत्व नहीं है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता ने 8 मई 2020 को मानसरोवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि विनोद नाम का एक लड़का उसे परेशान करता है और स्कूल जाते समय गंदी हरकत करता है. अपनी आईडी बनाते वक्त उस पर गंदी तस्वीरें डालता है और कमेंट करता है। इस दौरान आरोपी उसे एक होटल में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए और यह बात किसी को न बताने की धमकी दी।
इसके बाद भी वह उसे प्रताड़ित करता रहा और बाद में भी होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी के लगातार प्रताड़ित करने व यौन शोषण से तंग आकर पीड़िता ने उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उसे जबरन मामले में फंसाया गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को कैद और जुर्माने की सजा सुना
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