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अगस्त/आयुक्त कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन जयपुर के द्वारा बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ फसल के लिए गैर ऋणी कृषकांे के प्रीमियम डेबिट करने, पॉलिसी सृजन एवं बीमा कंपनी को कृषक प्रीमियम प्रेषित करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त एवं ऋणी कृषकों के खातों के प्रीमियम डेबिट करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ाई गई है। कृषि विभाग, डंूगरपुर के संयुक्त निदेशक जी.एस.कटारा ने बताया कि कृषक 5 अगस्त तक फसल बीमा सीएससी एवं बैंको के माध्यम से करवा सकते हैं।
Tara Tandi
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