राजस्थान

गृहकर व नगरीय विकास कर जमा करवाये जाने पर छूट 30 सितम्बर तक

Tara Tandi
27 Sep 2023 1:22 PM GMT
गृहकर व नगरीय विकास कर जमा करवाये जाने पर छूट 30 सितम्बर तक
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सम्पूर्ण बकाया गृहकर व नगरीय विकास कर जमा करवाये जाने पर छूट प्रदान की गई है। उक्त छूट दिनांक 30 सितम्बर 2023 तक लागू है।
नगर परिषद सभापति श्रीमती करूणा अशोक चाण्डक एंव आयुक्त श्रीमती शिवा चौधरी द्वारा समस्त शहरवासियों/आमजन से अपील की गई है कि अगर उनकी तरफ गृहकर/नगरीय विकास कर बकाया है तो वे कर की राशि जमा करवाकर राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट का अधिक से अधिक लाभ उठावे। नगरीय विकास कर व बकाया गृहकर जमा नहीं करवाने की स्थिति में नियमानुसार सीज या अन्य कार्यवाही अमल में लाई जावेगी जिसके लिये भूखण्ड मालिक स्वंय जिम्मेवार होगा। इस हेतु व्यक्तिगत नोटिस जारी नहीं किया जावेगा। इस सूचना को ही नोटिस माना जावे। आमजन टीम के वसूली कार्य में सहयोग करे।
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