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दौसा कटारवाड़ा गांव में आम सड़क पर फिर हुआ अतिक्रमण सात लोगों को महंगा पड़ा. गुढ़ाकटला उपतहसील के उप तहसीलदार हरिकेश मिरोठा ने इस मामले में तीन भाइयों समेत सात लोगों को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए तीन-तीन माह की सजा सुनाई है. उप तहसीलदार ने बताया कि कतरवाड़ा में सरकारी जमीन से गुजरने वाली आम सड़क पर कुछ लोगों ने लंबे समय से कब्जा कर रखा था. बार-बार नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन ने 24 नवंबर 2022 को पुलिस की मदद से आम सड़क से अतिक्रमण हटा दिया. सड़क चौड़ी करवा दी। ताकि लोगों को आने-जाने में सुविधा हो। लेकिन कुछ लोगों ने फिर से आम रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया। उन्हें फिर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। लेकिन अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया।
मामले की सुनवाई करते हुए उप तहसीलदार हरिकेश मिरोठा ने बनवारी मीणा, जैन्या मीणा, कमलेश मीणा, शंभू मीणा, मानसिंह मीणा, रामबिलास मीणा, हरगोविंद मीणा को दोषी करार देते हुए 3-3 माह की सजा सुनाई. है। उन्होंने बताया कि ये सभी आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए. ऐसे में बसवा पुलिस को उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इनमें मानसिंह, रामबिलास और हरगोविंद भाई हैं।
HARRY
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