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अलवर। अलवर जिला अस्पताल के तत्कालीन कनिष्ठ रोग विशेषज्ञ डॉ. अमरचंद मावर को ACB कोर्ट ने 3 साल की सजा व 20 हजार रुपए का जुर्माने का आदेश सुनाया है। डॉ मावर ने एक्सीडेंट महिला का अयोग्यता प्रमाण पत्र बनाने के एवज में 2500 रुपए रिश्वत ली थी। अब कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है। डॉक्टर को 21 मई 2014 को ट्रैप किया गया था। विशिष्ठ न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शिवानी सिंह ने 25 सौ रुपए की रिश्वत के मामले में जयपुर के संतोष नगर निवासी तत्कालीन अलवर जिला अस्पताल के कनिष्ठ विशेषज्ञ अस्थि रोग डॉक्टर अमर चंद मावर को सजा सुनाई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक कुमार भारद्वाज ने बताया कि तिजारा के बेरला गांव निवासी परिवादी पाल सिंह ने एसीबी चौकी पर शिकायत दर्ज कराई कि 8 अप्रैल 2011 को दुल्ली की ढाणी टपूकड़ा में उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट के कारण बहन बीमार चल रही थी। दुर्घटना का क्लेम लेने के लिए अयोग्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ी। जिसके लिए जिला अस्प्ताल में पीएमओ के पास आए। यहां मेडिकल बोर्ड बनाया गया। परिवादी पाल सिंह ने बोर्ड में शामिल डॉक्टर अमरचंद मावर से संपर्क किया। उसने प्रमाण पत्र की एवज में तीन हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने मांग का सत्यापन कर डॉक्टर को 25 सौ रुपए रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था। अब उसे सजा मिली है।
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