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जिले के समग्र शिक्षा विभाग की समावेशित शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं (दिव्यांग) को मुख्यधारा में शामिल करने और उनकी योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्द्धन करने शैक्षिक और थैरेपेटिक सम्बलन प्रदान करने और इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण करने तथा इनका विद्यालय में नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि करने हेतु सत्र 2023-24 में परिवहन भत्ता दिया जायेगा।
परिवहन भत्ते हेतु पात्रता
समग्र शिक्षा के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक अरविन्द्र सिंह ने बताया कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत परिभाषित 21 प्रकार की श्रेणियों के अन्तर्गत शामिल दिव्यांगताओं से प्रभावित 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से ग्रसित छात्र छात्राओं जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, वे दिव्यांग बच्चे इसे भत्ते हेतु पात्रता रखते हैं। यह भत्ता 500 रूपये प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए देय होगा। इस भत्ते हेतु कक्षा में 40 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। होमबेस्ड एज्यूकेशन से जुड़े हुए गम्भीर दोष वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं हेतु उपस्थिति की बाध्यता नहीं रहेगी।
विद्यालय से आवेदन करना होगा
उन्होंने बताया कि इस योजना हेतु पात्र बच्चों के आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय के संस्था प्रधान के द्वारा भरवाये जायेंगे तथा पीईईओ/ यूसीईईओ के माध्यम से इन आवेदन पत्रों को प्रमाणीकरण पश्चात सम्बन्धित ब्लॉक के सीबीईओ कार्यालय में जमा करवाना होगा। सीबीईओ कार्यालय द्वारा इन आवेदन पत्रों की सूची बनाते हुए समय पर जिला कार्यालय को जमा करवाना होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र बच्चों का चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा अन्य किसी योजना से परिवहन भत्ता प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राएं इस भत्ते हेतु पात्र नहीं होंगे। पात्र दिव्यांग छात्र छात्राओं तथा उनको देय परिवहन भत्ते की सूचना प्रबन्ध पोर्टल पर आवश्यक रूप से संस्था प्रधान द्वारा की जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सीडब्ल्यूएसएन बच्चे की शालादर्पण पोर्टल पर भी प्रविष्टि की जानी आवश्यक है। इन विद्यार्थियों को हस्तान्तरित भत्ते की राशि की प्रविष्टि विद्यालय/पीईईओ स्तर से शालादर्पण पर बने मॉडयूल में की जायेगी। पात्र विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं के जीरो बैलेंस पर बैंक खाते सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खुलवाये जायेंगे तथा परिवहन भत्ते की राशि सम्बन्धित छात्र-छात्रा के बैंक खाते में विद्यालय की एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा जमा करवायी जायेगी। अधिक जानकारी हेतु समग्र शिक्षा के जिला कार्यालय से कार्यक्रम अधिकारी प्रवीण गौड़ तथा समावेशित शिक्षा जिला समन्वयक भूपेन्द्र कुमार स्वामी से सम्पर्क किया जा सकता है।
Tara Tandi
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