राजस्थान

3000 समितियों में होगी सीधी भर्ती, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के लिए सेवा नियम जारी

Gulabi Jagat
3 Aug 2022 4:07 PM GMT
3000 समितियों में होगी सीधी भर्ती, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के लिए सेवा नियम जारी
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ग्राम सेवा सहकारी समितियों
जयपुर. सहकारिता विभाग जल्द ही 3000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के पद पर सीधी भर्ती करने जा रहा है. इससे पहले विभाग ने सहकारी समितियों के कर्मचारियों की भर्ती चयन प्रक्रिया और सेवा नियम 2022 को जारी कर दिया है. यह नए नियम साल 2008 में जारी सेवा नियमों का स्थान (Administrators service rules modification released) लेंगे.
नए नियमों में 10 जुलाई, 2017 के बाद स्क्रीनिंग की व्यवस्था को समाप्त कर राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से परीक्षा का आयोजन कर व्यवस्थापकों की भर्ती की जाएगी. करीब 3000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के पद पर अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे. यह जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बुधवार को दी. उन्होंने बताया कि पूर्व के नियमों में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं होने से कई परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. अब नए नियमों में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया गया है ताकि पीड़ित परिवार को संबल मिल सके.
सहकारिता मंत्री ने बताया कि केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायक के पद पर होने वाली भर्ती में 20 प्रतिशत पद व्यवस्थापकों के लिए आरक्षित रखे गए हैं ताकि व्यवस्थापकों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और उनके अनुभव बैंकिंग में काम आएंगे. आंजना ने बताया कि व्यवस्थापकों की सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्ती के लिए योग्यता स्नातक रखी गई (Qualification for the post of administrators) है. कृषि स्नातक या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीए डिग्री धारक को वरीयता देकर परीक्षा में प्राप्त अंकों में 10 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि व्यवस्थापक के लिए कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान अनिवार्य होगा. इसके लिए व्यक्ति के पास आरएससीआईटी का प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा. व्यवस्थापक पद के लिए सहकारी भर्ती बोर्ड के द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा आयोजित की जाएगी. जिसमें सामान्य ज्ञान, क्वान्टीटेटिव एप्टीयूड, कम्प्यूटर जनरल फाईनेंशियल अवेयरनेस, हिन्दी व अंग्रेजी के प्रश्न होंगे.
रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि व्यवस्थापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी उसी जिले का मूल निवासी होना चाहिए, जिस जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति में रिक्त पद पर नियुक्ति होनी है. उन्होंने बताया कि व्यवस्थापकों के लिए संचित उपार्जित अवकाश को 120 से बढ़ाकर अधिकतम 240 दिवस किया गया है. उन्होंने बताया कि 10 जुलाई, 2017 से पूर्व नियुक्त व्यवस्थापक/सहायक व्यस्थापक का स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमितिकरण किया जा रहा है. इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं. यह स्क्रीनिंग केवल एक बार ही होगी. नए सेवा नियमों में स्क्रीनिंग को हटाकर परीक्षा से भर्ती की व्यवस्था की है.
अग्रवाल ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति में सहायक के पद पर नियुक्ति संविदा के आधार पर विधि मान्य तरीके से की जाएगी. व्यवस्थापकों को समय पर पदोन्नति और 9, 18 व 27 के सेवाकाल पर वेतन श्रृंखला का प्रावधान भी किया गया है. भर्ती के लिए विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण किया जा रहा है.
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