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नागौर। मेड़ता की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बेटी से पहले दुष्कर्म और फिर बार-बार दुष्कर्म करने वाले पिता को गुरुवार को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. आरोपी ने चाय में नशीली गोलियां मिलाकर बेटी से तीन बार दुष्कर्म किया था। उसने उसकी अश्लील फोटो भी अपने साथ ले ली और किसी को बताने पर उसे वायरल करने की धमकी देते हुए जान से मारने की धमकी दी। विशेष लोक अभियोजक नेमाराम बेदा ने बताया कि न्यायाधीश अलका शर्मा ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है.
न्यायाधीश ने डेगाना क्षेत्र के एक गांव निवासी आरोपी के 35 वर्षीय पिता को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक सुमेर सिंह बेड़ा ने बताया कि इस मामले में परिवादी पक्ष का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक नेमाराम चौधरी एवं अधिवक्ता श्रीराम व्यास ने किया. 18 जुलाई 2021 को रेप पीड़िता और उसकी मां यानी आरोपी की पत्नी ने केस दर्ज कराया था. उन्होंने बताया कि आरोपी पिता ने सबसे पहले 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली अपनी ही 14 वर्षीय बेटी के साथ छेड़खानी शुरू कर दी. जब बेटी ने इसकी शिकायत अपनी मां से की तो मां ने पति को समझाया लेकिन वह नहीं माना। फिर एक दिन आरोपी ने बेटी को नशीला गोलियां मिलाकर चाय पिलाई और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। अब मुकदमा दर्ज होने के 1 साल 9 महीने 2 दिन बाद आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है।
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