प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2023 में गैर ऋणी कृषकों के प्रीमियम डेबिट करने, पॉलिसी सृजन एवं बीमा कंपनी को कृषक प्रीमियम प्रेषित करने की अंतिम तिथि दिनांक 05 अगस्त एवं ऋणी कृषकों के खातों से प्रीमियम डेबिट करने की अंतिम तिथि दिनांक 10 अगस्त तक बढ़ाई गई है। कृषि विस्तार के संयुक्त निदेशक अतीश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान खरीफ फसलों का बीमा 31 जूलाई तक करा सकेंगे। जिन किसानों को फसल बीमा नहीं कराना है वे बैंक या समिति में लिखित में सूचना देकर इस योजना से बाहर हो सकते है। फसलों का बीमा कराने से बुवाई से लेकर कटाई तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। खरीफ फसलों का बीमा कराने के लिए किसानों को कुल बीमित राशि का 2 फीसदी प्रीमियम राशि जमा करानी होगी।