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धौलपुर। धौलपुर की एससी-एसटी कोर्ट ने 15 साल के नरेगा मजदूर की हत्या के मामले में आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के धौंधे का पुरा गांव में वर्ष 2008 में 4 नरेगा मजदूरों की हत्या कर दी गयी थी.12 हथियारबंद लोगों ने फायरिंग करते हुए नरेगा मजदूरों पर हमला भी किया था. मंगलवार को एससी-एसटी कोर्ट के जज नरेंद्र मीणा ने फैसला सुनाते हुए कीर्तिराम (82) पुत्र जालिम सिंह को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई और 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया.
लोक अभियोजक माहिर हसन रिजवी ने बताया कि नरेगा कार्य के दौरान करीब 12 लोगों ने मजदूरों को पीटा था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गयी थी. उन्होंने बताया कि मृतक पक्ष और आरोपी पक्ष के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी. इसी को लेकर वर्ष 2008 में नरेगा में काम करने वाले एक पक्ष के लोगों पर दूसरे पक्ष के लोगों ने फायरिंग कर दी थी. रिजवी ने बताया कि 9 जुलाई 2008 को जयपाल पुत्र रतन लाल जाटव निवासी धौंधे का पुरा ने बाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसने बताया था कि उसके पिता रतनलाल, चाचा नत्थीलाल, चाचा रामस्वरूप, भाई भंवरलाल व पप्पू नरेगा योजना के तहत बन रही सड़क पर काम करने आए थे.
इसी दौरान सुबह करीब साढ़े नौ बजे कीर्ति राम पुत्र जालिम गुर्जर निवासी धौंधे का पुरा, सुरेश गुर्जर, विक्रम, चंद्रभान उर्फ अट्टा, पूरन, भगवान सिंह, राजू, गुड्डू, कल्ला, सुरेश ठाकुर व बच्चू सिंह सभी हथियारबंद होकर आए और मारपीट की। शुरू किया। इस दौरान गाली-गलौज करते हुए अवैध हथियारों से फायरिंग करने लगे। फायरिंग में नत्थी लाल, रतनलाल, रामस्वरूप व रामवीर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में करीब 15 साल बाद बुधवार को विशेष न्यायाधीश नरेंद्र मीणा ने कीर्ति राम को मौत की सजा सुनाई थी. आरोपी को 10 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। इस मामले में 3 आरोपी जेल में हैं, जिनका ट्रायल चल रहा है और 7 आरोपी जमानत के बाद फरार हैं.
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