राजस्थान

कोर्ट ने मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में 5 आरोपियों को 10 साल के कारावास की सुनाई सजा

Shantanu Roy
19 July 2023 11:26 AM GMT
कोर्ट ने मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में 5 आरोपियों को 10 साल के कारावास की सुनाई सजा
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पाली। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. मनीषा चौधरी ने मारपीट व जानलेवा हमले के मामले में 5 आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई है। इनमें पाली शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र निवासी विनोद खटीक, बाबूसिंह रावणा राजपूत, नरेंद्र सिंह उर्फ नरेश रावणा राजपूत, सुरेंद्रसिंह रावणा राजपूत और विक्की उर्फ विक्रम खटीक शामिल हैं। इन आरोपियों ने एक शादी समारोह में दुल्हन की बिंदौली में हंगामा किया था और महिलाओं से छेड़छाड़ की थी. आरोपी ने फिर डांस कर रही महिलाओं से छेड़छाड़ की और शादी में खलल डाला। विरोध करने पर आरोपियों ने दुल्हन के भाई पर हमला कर दिया और बचाव में आए लोगों से भी मारपीट की। अपर लोक अभियोजक प्रेमसिंह राठौड़ जादान ने बताया कि मोहनलाल मालवीय लोहार ने 31 मई 2017 को औद्योगिक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
उनकी बेटी ममता की शादी में बिंदौली में सभी लोग नाच रहे थे। उसी दौरान 8-10 आरोपियों ने नशे की हालत में बिंदौली में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया और परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया. एक बार तो उन्हें समझाकर भेज दिया गया था. रात को महिलाएं घर में डांस कर रही थीं, तभी रात 11 बजे आरोपी विनोद खटीक, विक्की, बाबूसिंह, मुन्नासिंह और नरेश सहित अन्य आरोपी नशे की हालत में घर में घुस आए और महिलाओं से छेड़छाड़ करने लगे। मोहनलाल का बेटा वहां मौजूद था और लोगों ने विरोध करते हुए आरोपी को घर से बाहर खींच लिया. आधे घंटे बाद आरोपी दोबारा लाठी-डंडे, तलवार लेकर घर में घुस आए और बेटे पर तलवार से हमला कर दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रेमसिंह राठौड़ जादान ने मामले से जुड़े गवाहों के बयान करवाए. इसके चलते न्यायाधीश ने 5 आरोपियों को आर्म्स एक्ट के तहत दस-दस साल साधारण कारावास और विनोद खटीक को एक माह की अतिरिक्त सजा सुनाई।
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