राजस्थान
राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत 45 लाख रूपये का पारित किया प्रतिकार
Tara Tandi
9 Jun 2023 11:53 AM GMT
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जिला सेवा प्राधिकरण के (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) अध्यक्ष श्री सत्यनाराण व्यास की अध्यक्षता में 9 जून 2023 शुक्रवार को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेव प्राधिकरण के सचिव श्री गजेन्द्र सिंह तेनगुरिया ने बताया कि बैठक में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम से संबंधित कुल 20 आवेदन पत्रों पर विचार किया गया। जिसमें से 18 लाभान्वितों को कुल प्रतिकर राशि 45 लाख 50 हजार रूपये पारित की गई।
बैठक में जिला कलक्टर श्री सौरभ स्वामी, जिला पुलिस अधीक्षक श्री पारिस देशमुख श्रम न्यायालय के न्यायाधीश श्री रमाशंकर वर्मा, पारिवारिक न्यायालय संख्या 01 के न्यायधीश श्री दीपक कुमार, केन्द्रीय कारागृह अधीक्षक डॉ. अभिषेक शर्मा, लोक अभियोजक श्री ओमप्रकाश तथा बार संघ अध्यक्ष श्री सीताराम बिश्नोई उपस्थित रहे।
राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना 2011 का उद्देश्य पीड़ित या उसके आश्रितों को जिनको अपराध के परिणामस्वरूप कोई हानि या क्षति पहुंची है, उनको राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान करना है, जिससे कि पीड़ित को पुर्नस्थापना व आर्थिक सहयोग मिल सके। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकारण श्रीगंगानगर में आवेदन किया जा सकता है। (फोटो सहित)
Tara Tandi
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