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जयपुर। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर बड़े फैसले लिए हैं. इनमें कर्मचारियों को अब 28 की बजाय 25 साल की सेवा पूरी करने पर ही पूर्ण पेंशन का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों के विशेष वेतन में भी वृद्धि की गई है। 75 वर्ष के पेंशनभोगियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के रिक्त पदों पर अभ्यर्थी नहीं पाये जाने पर उन्हें तीन वर्ष तक रिक्त रखा जायेगा.बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। बैठक में विभिन्न सोसायटियों को छात्रावास के लिए भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। कर्मियों और पेंशनरों की मृत्यु होने पर उनके विवाहित विकलांग बच्चों और 12,500 रुपये प्रति माह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी। यह संशोधन 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा।
बैठक में पीजी डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा वाले वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि का पूरा लाभ देने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने अभियोजन सेवा के अधिकारियों को एक अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर देने का निर्णय लिया है। संयुक्त निदेशक अभियोजन का नया पद सृजित किया गया है। अतिरिक्त निदेशक के पद का वेतन स्तर एल-20 से बढ़ाकर एल-21 कर दिया गया है।
मंत्रि-परिषद ने कार्मिक विभाग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों में आरक्षण के संबंध में 17 जनवरी को जारी अधिसूचना में चार सेवा नियम जोड़े हैं. इनमें राजस्थान मत्स्य राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम-2012, राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम-2001, राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2013 एवं राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2015 शामिल होंगे।दौसा के मेडिकल कॉलेज का नाम पं. दौसा के नवल किशोर मेडिकल कॉलेज का नाम पं. नवल किशोर शर्मा। मुख्यमंत्री ने शर्मा की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में यह घोषणा की थी।
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