राजस्थान
सर्राफा व्यवसायी से लूट का मामला,13 साल बाद आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास
Shantanu Roy
16 July 2023 11:21 AM GMT
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पाली। सादड़ी आखरिया बस स्टैंड रोड पर सर्राफा व्यवसायी को लूटने के असफल प्रयास में पिस्तौल से फायर करने तथा गोली राहगीर को छूकर निकल जाने के मामले में देसूरी अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने आरोपी को 7 वर्ष कारावास एवं 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। देसूरी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ललित डाबी ने एक मामले में आरोपी सुनील उर्फ रवि उर्फ लीला पुत्र धन सिंह लुहार निवासी पालड़ी जिला पानीपत हरियाणा को धारा 307/34 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 394/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी करार दिया है। भारतीय दण्ड विधान की धारा 307/34 में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 394/34 भारतीय दण्ड विधान में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
अपर लोक अभियोजक बाबूलाल माली ने बताया कि 8 जनवरी 2010 को प्रार्थी राणकपुर रोड निवासी चुन्नी लाल चौधरी ने पुलिस थाना सादड़ी में रिपोर्ट दी थी कि लाटाड़ा निवासी गुलाबराम पुत्र तेजाजी मकान मालिक थे। उनके बहनोई गुलाब राम पुत्र उदाजी की रणकपुर ज्वैलर्स। शाम को वे दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से अपने घर बस स्टैंड रोड जवारियो का वास जा रहे थे. तभी आरोपियों ने बाइक से टक्कर मारकर सोने-चांदी के आभूषणों से भरा बैग छीन लिया और तमंचे से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। जिससे राहगीर शिक्षक मोहनलाल सुथार आदि घायल हो गये। जिस पर सादड़ी थाना पुलिस ने जांच में आरोप सिद्ध पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। अपर लोक अभियोजक बाबूलाल माली ने बताया कि अभियोजन की ओर से अदालत में कुल 17 गवाहों का परीक्षण कराया गया. 39 प्रदर्श प्रदर्शित किये गये। आरोपी अधिवक्ता और अपर लोक अभियोजक की बहस के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया. जिसमें आरोपी सुनील उर्फ रवि उर्फ लीला को उपरोक्तानुसार भारतीय दण्ड विधान की धारा 307/34 एवं धारा 394/34 भादवि के तहत दण्डित किया गया।
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Shantanu Roy
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