राजस्थान

बीकानेर 50 रुपये के लिए हत्या के लिए अगेंस्ट एलायडमेंट

SANTOSI TANDI
28 Sep 2023 8:10 AM GMT
बीकानेर 50 रुपये के लिए हत्या के लिए अगेंस्ट एलायडमेंट
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हत्या के लिए अगेंस्ट एलायडमेंट
राजस्थान 50 रुपए के लिए युवक की हत्या करने के दोषी को बुधवार को अपर सेशन कोर्ट बीकानेर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। मामले में 13 गवाह और 29 सबूत कोर्ट में पेश किए गए। बीकानेर जिले के कोटगेट थाना क्षेत्र में दो अगस्त 2020 को फल विक्रेता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भतीजे की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले के अनुसार कमला कालोनी निवासी प्रेम कुमार सरदाना (42) फल की दुकान चलाता था। दो अगस्त को फल बेचकर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसके मोहल्ले का जीतू उर्फ कालू जीनगर मिल गया। उसने पचास रुपए मांगे। प्रेम कुमार ने रुपए देने से इनकार कर दिया। इस पर जीतू ने गुस्से उस पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बारे में पता चलने पर प्रेम कुमार का भतीजा रवि सरदाना मौके पर पहुंचा। रवि को प्रेम ने बताया कि 50 रुपए नहीं देने पर जीतू ने उसे चाकू मार दिया। प्रेम कुमार को गंभीर अवस्था में पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रवि की रिपोर्ट ही कोटगेट पुलिस ने पहले मारपीट और हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज किया। उपचार के दौरान प्रेम की मौत होने पर हत्या का दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में चालान पेश किया। अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुमार रंगा ने इस मामले में पक्ष और गवाह पेश किए। बुधवार को पीठासीन अधिकारी अनुभव सिडाना की अदालत ने जीतू उर्फ कालू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने चाकू रखने पर आर्म्स एक्ट के तहत भी उसे दोषी माना है। जिसके लिए अलग से सजा सुनाई गई है। ये सभी सजा साथ-साथ चलेगी।
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