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जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और पत्नी को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में एक याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर की एकल पीठ में याचिकाकर्ता पुरुषोत्तम राठी की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। घटना के एक साल दो माह बाद मामला दर्ज किया गया है।
एडवोकेट एस.के. दाधीच ने बताया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की बेटी रचना सोनी से वर्ष 2020 में दूसरी शादी की थी। शादी के बाद से उसे कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित और प्रताड़ित किया जाता था। बाद में उन्हें फोन पर बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। जब वे अपने परिवार के साथ जोधपुर आए, तो उन्हें डराया-धमकाया गया और कुछ कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। आरोपी ने गलत तथ्य बताकर उसकी बेटी के खाते से पैसे भी निकाल लिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत पत्र खारिज कर दिया।
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